रायसेन।कुल्हाडी मारकर वृध्द की हत्या कारित करने वाले आरोपी वृंदावन पिता नर्मदा प्रसाद कुशवाह निवासी शोभापुर थाना गैरतगंज को आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
न्यायालय श्री दिलीप सिंह मीणा, ए.एस.जे तहसील बेगमगंज द्वारा थाना गैरतगंज के अपराध क्रमांक 120/2020 सत्र प्रकरण क्रमांक 02/2021, धारा 302 भादवि में निर्णय पारित करते हुये आरोपी वृंदावन पिता नर्मदा प्रसाद कुशवाह उम्र 32 वर्ष निवासी- ग्राम शोभापुर थाना गैरतगंज को धारा 302भादवि में दोषी पाते हुये सश्रम आजीवन कारावास एवं एवं 2000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया । उक्त प्रकरण शासन के द्वारा चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज किये गये मामलों में से एक था।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री बद्री विशाल गुप्ता अपर लोक अभियोजक तहसील बेगमगंज एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री माधव सिंह गौड ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है दिनांक 31मई 2020 को फरियादी शिवशंकर पिता होतीलाल गौर ग्राम शोभापुर थाना गैरतगंज ने इस आशय से रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 31 मई 2020 को सुबह जब वह अपने घर के समीप गोगा वाला खेत पर काम कर रहा था तब अचानक उसे अपने बडे चाचा बलिराम गौर के चीखने की आवाज सुनाई दी जब उसने वहां जाकर देखा तो आरोपी वृंदावन कुशवाह निवासी शोभापुर थाना गैरतगंज उसके चाचा पर कुल्हाडी से वार कर मार रहा था तथा उसका चाचा मृतक बलिराम गौर घायल अवस्था में होकर खून से लथपथ जमीन पर पडा था तथा उसके सिर, छाती तथा पैरों पर कुल्हाडी से कई बार वार करने के निशान थे तथा आरोपी वृंदावन घटना स्थल से भाग गया था । बाद इसके फरियादी द्वारा उसके चाचा को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। तब जाकर फरियादी ने थाना गैरतगंज जाकर उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर आरोपी वृंदावन के विरूद्ध धारा 302 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । बाद विवेचना एवं अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर आज दिनांक को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी वृंदावन को सश्रम आजीवन कारावास तथा 2 हजार रूपये से दंडित किया गया । । प्रकरण का आरोपी विचारण के दौरान जेल में अवरूद्ध रहा।
न्यूज सोर्स-श्रीमती किरण नंदकिशोर
मीडिया प्रभारी जिला रायसेन