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मूल्य से अधिक मदिरा बेचने पर कलेक्टर ने 02 कम्पोजिट मदिरा दुकानों के लायसेंस किये निलंबित

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भोपाल।आशीष सिंह कलेक्टर भोपाल ने निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय किये जाने02 कम्पोजिट मदिरा दुकानों के लायसेंस निलंबित किये गये हे।

दीपम रायचुरा सहायक आयुक्त, ने बताया कि भोपाल कलेक्टर द्वारा कम्पोजिट मदिरा दुकान, झिरनिया एवं तारासेवनिया से निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय किये जाने से म.प्र. राजपत्र ( असाधारण) क्रमांक – 62 दिनांक 22.02.2023 की कंडिका- 21.2 के प्रावधानों के अनुसार गंभीर अनियमितता की श्रेणी का होने के कारण म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 के अंतर्गत तथा धारा-48 के प्रावधानों के अंतर्गत लायसेंसी श्री अवधेश अटेरिया की कम्पोजिट मदिरा दुकान, झिरनिया, भोपाल को दिनांक 09.08.2023 एवं कम्पोजिट मदिरा दुकान, तारासेवनिया को दिनांक 10.08.2023 को अनुज्ञप्ति निलंबित कर प्रत्येक दुकान पर 10000-10000 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

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