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सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत।कोर्ट ने लगाई 2 साल की सज़ा पर रोक

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नईदिल्ली।कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 21 जुलाई को सुनवाई की थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 4 अगस्त तय की थी।

बता दें कि, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को लेकर सुनवाई की है। वहीं राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं। जबकि मोदी सरनेम मानहानि मामले के पक्षकार की तरफ से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने अपनी दलीलें रखीं।

सजा के आदेश से राहुल का सार्वजनिक जीवन प्रभावित हुआ

मामले में सुनवाई करते हुए तीन जजों की बेंच ने कहा कि, निचली कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ है बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि, निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा राहुल गांधी को अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। इसलिए किसी अंतिम फैसले पर पहुँचने तक राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की जरूरत है।

गुजरात हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी

‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ध्यान रहे कि, 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने सूरत कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और राहुल की याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद राहुल गांधी के पास एक ही अंतिम विकल्प बचा और वो सुप्रीम कोर्ट।

राहुल गांधी से सांसदी छीन ली गई, चुनाव लड़ने पर रोक लग गई

मालूम रहे कि, सूरत कोर्ट से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी पर एक्शन लेते हुए उनकी सांसदी छीन ली गई थी साथ ही उनका दिल्ली स्थित उनका सरकारी आवास भी उनसे खाली करा लिया गया था। राहुल केरल की वायनाड लोसकभा सीट से सांसद थे। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राहुल गांधी को राहत मिलने वाली है। उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी और वह चुनाव भी लड़ पाएंगे!

23 मार्च को सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा

‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, सजा के बाद राहुल गांधी को 30 दिन के वक्त के साथ जमानत दे दी गई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए पुनर्विचार याचिका सूरत कोर्ट में दाखिल की। जिसपर 20 अप्रैल को सूरत कोर्ट का फैसला आया। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया।

राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर क्या कहा था?

राहुल गांधी ने साल 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को टारगेट करते हुए कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, इनका भी वही सरनेम है, जो हमारे प्रधानमंत्री का है… राहुल ने यह भी कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? बतादें कि, राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ गुजरात की सूरत कोर्ट में मानहानि का केस किया गया था। जिसमें सूरत कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। सूरत कोर्ट ने आरोपों को लेकर राहुल गांधी से पूछताक्ष की थी।

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