Let’s travel together.

सड़क दुर्घटना में मृतक के स्वजन को मिलेगी 8.19 लाख की क्षतिपूर्ति

71

ग्वालियर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क दुर्घटना में मृतक के स्वजनों को आठ लाख 19 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया है। दरअसल 26 मार्च 2021 को मालती भदौरिया खेरिया गांव के मोड पर मालती पोरसा जाने के लिए खड़ी थी। उसे लाल रंगे के ट्रैक्टर ने तेज गति से आते हुए टक्कर मार दी और उनको गंभीर चोटे आने से मौत हो गई।

पुलिस ने कर लिया था केस दर्ज

पुलिस थाना पोरसा में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसी के साथ अपने स्तर पर मामले की पड़ताल शुरू कर दी थी। मौके के गवाहों के बयान लिए गए। इसी दौरान मालती के पति कोमल व बच्चों ने बीमा कंपनी पर क्षतिपूर्ति के लिए 63 लाख रुपये का दावा पेश किया । पति ने अपने बयानों में बताया कि मालती सिलाई का काम करती थी। हर महीने 15 हजार रुपये कमाती थी। उसके आ​र्थिक हालात ठीक है। इसलिए उसे 63 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाए। प्रतिवादियों ने इस दावे को विरोध किया। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया। कोर्ट ने आठ लाख 19 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया है। जो फरियादी को जल्द मिल जाएंगे।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

भोपाल में वेब सीरीज “चिंटू संग चमेली” की स्क्रिप्ट का भव्य विमोचन संपन्न     |      रीवा हादसे के बाद जैन समाज में आक्रोश, संत सुरक्षा नीति और उच्चस्तरीय जांच की उठी मांग     |     डेढ़ साल बाद भी 334 लाख रुपए से बन रहा जमुनिया-निनोद मार्ग अधूरा, गिट्टियों पर फिसलकर चोटिल हो रहे ग्रामीण     |     5 रुपये में बिजली कनेक्शन, 100 यूनिट तक सिर्फ 100 रुपये बिल     |     भोपाल विदिशा हाईवे 18 पर पुलिस की सख्ती, चला वाहन चेकिंग अभियान     |     गंगा दशहरे पर निकली जल जागरूकता कलश यात्रा, गांव के जल स्रोतों की हुई पूजा-अर्चना     |     सड़क पर उतरे रहवासी अयोध्या बायपास 10 लेन हाईवे का विरोध     |     जन्मजात क्लबफुट से पीड़ित मासूम को मिला नया जीवन     |     स्कूल की तैयारी के लिए मेला आयोजित      |     बेगमगंज में हैदर बिका 90 हजार में      |    

Don`t copy text!
पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9425036811