रायसेन। म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अवैध मदिरा परिवहन व धारण के प्रकरणो मे कलेक्टर रायसेन के द्वारा 10 प्रकरणो में जप्त मंदिरा एवं वाहनो का राजसात करने हेतु आदेशित किया गया है।
सहायक आयुक्त आबकारी श्री दीपम रायचुरा ने बताया कि आबकारी वृत रायसेन के अपराध कं 483/ 2021 में जप्त 300 पाव देशी प्लेन मदिरा (54 लीटर) आबकारी वृत औबेदुज्लागंज के अपराध क्रमांक 426/2021 में 60 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा व दो पहिया वाहन MP38MJ7177 आबकारी वृत औबेदुल्लागंज अपराध क्रमांक 427 / 2021 में 60 बल्क लीटर हाथ भट्टी दो पहिया वाहन MP04 / MN 7871 व आबकारी वृत रायसेन के अपराध क्रमांक 308/2021 में 400 पाव देशी मासाला मदिरा (72 बल्क लीटर) व तीन पहिया वाहन ऑटो MP40/R-0973 आबकारी वृत बरेली के अपराध क्रमांक 66 / 2021 में 270 पाव देशी प्लेन मदिरा (200 एम.एल.) 54 बल्क लीटर देशी प्लेन मदिरा MP38 /MP-1490 पुलिस थाना नूरगंज के अपराध क्रमांक 36/22 कुल पाव 330 देशी मदिरा व दो पाहिया वाहन MP3/MN-1023 इसी प्रकार आबकारी जिला उड़नदस्ता रायसेन के अपराध क्रमांक 11/2020 मे जप्त 350 देशी मदिरा 63 बल्क लीटर आबकारी वृत्त औबेदुल्लागंज अपराध क्रमांक 256 / 2019 में 322 पाव कुल 57.96 बल्क लीटर देशी मदिरा व एक दो पहिया वाहन MP-38/S-2194 व थाना उमरांवगंज के अपराध क्रमांक 12/2022 जप्त 60 हाथ भट्टी लीटर मदिरा एक दो पहिया वाहन रजिस्टेशन नम्बर MP-38/3321 आबकारी वृत औबेदुल्लागंज के अपराध क्रमांक 221/ 2020 में 55.25 बल्क लीटर कच्ची महुआ मदिरा एवं दो पहिया वाहन MP04/XM-2770 को राजसात करने को आदेशित किया।
सभी प्रकरणो के अन्तर्गत कुल 360. बल्क लीटर देशी मदिरा 235 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 7 दो पहिया वाहन व 1 तीन पहिया वाहन ऑटो को राजसात किया गया। सभी प्रकरणो में जप्त मदिरा एवं वाहन का विधिवत निराकरण हेतु सहायक आबकारी आयुक्त, को कलेक्टर रायसेन द्वारा निर्देशित किया गया है।