रायसेन। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक श्री कुरेशी ने गुरु प्रसाद शर्मा समिति प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित औबेदुल्लागंज एवं तामोट को निलंबित कर दिया है।
समिति प्रबंधक द्वारा वसूली एवं अन्य सौपे गये महत्वपूर्ण के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के सेवा युक्तो के लिए सेवा नियम, आचरण नियम मावन संसाधन नीति 2013 के नियम क्रमांक 52 के उपनियम 52.1.1 के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जता है, निलंबन अवधि में गुरुप्रसाद शर्मा का मुख्यालय शाखा मंडीदीप नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री शर्मा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी।