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छुरी मारकर हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना

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रायसेन। जिला मुख्यालय के बार्ड क्रमांक 3 मढ़ईपुरा में छोटे यादव की हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सचिन जैन ने चार आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही एक-एक हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है।उक्त प्रकरण गंभीर प्रकृति का होकर शासन द्वारा निर्धारित चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी का रहा है।
इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अनिल कुमार मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं श्री लखन सिंह ठाकुर, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।

घटना के अनुसार 01अप्रैल 2019 को फरियादी दीपक मालवीय द्वारा रात्रि करीब 12 बजे थाना कोतवाली जिला रायसेन में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की गई कि वह वाड नं. 03 मढ़ईपुरा रायसेन में रहता है और काम धंधा व मेहनत मजदूरी का काम करता है। रात्रि 10:15 से 10:30 के बीच की बात है वह अपने घर के बगल में लगे हेंडपंप से पानी भरकर घर में लेटा हुआ था तभी उसकी भाभी कल्पना मालवीय ने उसे बताया कि भैया बाहर लड़ाई हो रही है, तब उसने जल्दी से अपने घर से बाहर निकलकर देखा तो कालीटोल रायसेन के रहने वाले छोटे यादव को अभियुक्त अमन बघेल पकड़े हुये था और उसका साथी अभियुक्ता बिट्टू राठौर उसे छुरे से सीने तथा पेट में मार रहा था। अमन बघेल ने छोटे यादव को हेंडपंप पर पटककर चपेट लिया था तथा अभियुक्त अमन बघेल एवं बिट्टू राठौर यह दोनों छोटे यादव को छुरा मारकर गली में भाग गये। छोटे यादव छुरा लगने से खून में लथपथ हो गया और घायल अवस्था में बगल की राजकुमार की कटिंग की दुकान के सामने गिर गया। राजकुमार सेन एवं आनंद सेन ने घटना देखी है, घटना के समय वहां काफी भीड़ भाड़ हो गई थी उसके बाद उसे अस्पताल रायसेन लेकर गये जहां उसकी मृत्यु हो गई। छोटे यादव की भतीजी का अफेयर बिट्टू राठौर से था इसी रंजिश को लेकर यह लड़ाई हुई है। अमन बघेल तथा बिट्टू राठौर के छुरा मारने के कारण ही छोटे यादव की मौत हुई है। घटना का समय करीब फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्‍तगण बिट्टू राठौर एवं अमन बघेल के विरूद्ध अपराध क्रमांक 183/2019 अंतर्गत धारा 302 सहपठित धारा 34 भादसं. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण की विवेचना के दौरान अभियुक्तगण अमन बघेल एवं निखिल उर्फ बिट्टू राठौर से पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ की गई और उक्त् अभियुक्तगण द्वारा दिये गये मेमोरेण्डम में अन्य आरोपीगण की भूमिका तथ घटना में प्रयुक्त अस्त्र के संबंध में तथ्य प्रकट किये जाने पर छुरी जप्त की गयी। उक्तू तथ्यों के आधार पर घटना में सम्मिलित आरोपीगण अंकित वंशकार, फैज उर्फ गुड्डू कुरैशी एवं विशाल को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर आज दिनांक 14जनवरी.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को धारा 302/34 भादसं. में आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्डर से दंडित किया गया।

मान. न्या‍यालय श्रीमान् प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायसेन श्रीमान सचिन जैन द्वारा निर्णय पारित कर अपराध क्रमांक 183/2019, विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 91/2019, धारा 302/34 भा.द.सं. के अपराध में आरोपीगण 1. निखिल उर्फ‍ बिट्टू राठौर आ. नंदकिशोर राठौर, आयु 22 वर्ष, 2. अमन बघेल आ. राजकुमार बघेल, आयु 22 वर्ष, 3. फैज उर्फ गुड्डू कुरैशी आ. शेख कमर कुरैशी, आयु 22 वर्ष, 4. विशाल बघेल आ. जितेन्द्र बघेल, आयु 22 वर्ष, 5. अंकित वंशकार आ. अशोक वंशकार, आयु 22 वर्ष समस्त निवासीगण रायसेन जिला रायसेन थाना कोतवाली जिला रायसेन को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया।

न्यूज सोर्स-श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारीजिला रायसेन

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