देवेश पाण्डेय सिलवानी रायसेन
बालिका का अपहरण कर बलात्संग के मामले में न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कृपाशंकर द्वारा थाना सिलवानी के सत्र प्रकरण की विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट में निर्णय पारित करते हुए आरोपी नितेश ऊर्फ हितकिशोर पिता हल्केवीर अहिरवार उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम चिल्ली तहसील सिलवानी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं छ: हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है।
शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक बद्री विशाल गुप्ता द्वारा की गई उन्होंने बताया कि आरोपी ने पिछले वर्ष जन्माष्टमी की रात ग्राम चिल्ली में पीड़िता को जोकि अवयस्क थी उसका हाथ पकड़कर जबरन भगा कर ले गया और प्रतापगढ़ के जंगल में उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया और 5- 6 दिन जंगल में ही रखा बाद मे़ आरोपी पीड़िता को कहीं और ले जाने के मकसद से बेगमगंज ले आया और बस स्टैण्ड पर दूसरी बस का इंतजार कर रहा था इसी दौरान उपनिरीक्षक आरती धुर्वे ने पीड़िता को दस्तयाब करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, आवश्यक कार्रवाई उपरांत पीड़िता को उसकी दादी की सुपुदर्गी में दे दिया।