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मध्यप्रदेश स्थानीय चुनाव में OBC आरक्षण का मामला,सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई बंद की

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चुनाव आयोग स्थानीय चुनाव कराए तो वो आरक्षण देने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट का पालन करे

नईदिल्ली। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावो को लेकर आज बुधवार 19 जनवरी 2022 को पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को बहाल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शिवराज सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई।इससे पहले सोमवार 17 जनवरी को सुनवाई को टाल दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने  महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि अब 19 जनवरी को मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के मामले में एक साथ सुनवाई की जाएगी।

आज शिवराज सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि अध्यादेश खत्म हो गया है और चुनाव रद्द हो गए हैं। इसलिए ये याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी चुनाव आयोग स्थानीय चुनाव कराए तो वो आरक्षण देने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट का पालन करे

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