रायसेन। जिले में पंचायत एवं नगरीय निकायों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन श्री अरविन्द दुबे के निर्देशानुसार एवं प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्री दीपम रायचुरा के मार्गदर्शन में आबकारी व्रत रायसेन के प्रभारी उपनिरीक्षक श्री शरद मिश्रा एवं उनकी टीम के द्वारा दौरानेगस्त सूचना के आधार पर सलामतपुर से सौनारी मार्ग पर एक सफेद ऑल्टो कार क्रमांक MP-15-CA-7947 को रोककर समक्ष पंचान विधिवत तलाशी लेने पर कार से कुल 07 पेटी देशी मदिरा प्लेन कुल 350 पाव कुल मात्रा 63 बल्क लीटर पाये जाने से वाहन चालक पूरन सिंह पिता समरसिंह उम्र 45 साल नरौदा थाना सांची जिला रायसेन के विरुद्ध म०प्र० आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 148/22 पंजीबद किया गया। एवं जप्त वाहन एवं मंदिरा को कब्जे आबकारी लिया गया। आरोपी को माननीय सीजीएम न्यायालय जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड प्राप्त कर कारावास भेजा गया। जप्त वाहन एवं मदिरा का कुल अनुमानित मूल्य 2,21000/- है। जप्त वाहन के राजसात की कार्यवाही हेतु कलेक्टर न्यायालय में कार्यवाही प्रचलन में है। इस कार्यवाही में आबकारी व्रत रायसेन के आरक्षक श्री संतोष मसकोले, श्री गोविंद महावर नगर सैनिक, कमलेश एवं बाबूलाल का विशेष योगदान रहा। आगामी स्थानिय निर्वाचन को दष्टिगत रखते हुये कलेक्टर रायसेन के निर्देशन पर सम्पूर्ण जिले में मदिरा के अवैध संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।