रायसेन।वर्तमान में ग्राम पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव आचार संहिता प्रभावशील है। ग्राम पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक रायसेन श्री विकाश कुमार शाहवाल महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमृत मीणा, एस.डी.ओ.पी औबेदुल्लागंज श्री मलकीत सिंह द्वारा समय-समय पर अवैध शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के तस्करी रोकने हेतु निर्देश दिये गये हैं।
थाना औबेदुल्लागंज में मुखबिर की सूचना पर हमराह फोर्स के ग्राम सर्रई तामोट रोड पहुंचे जहां झाड़ियो की आड़ में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, दिखा जिसके पास तीन सफेद मटमेले रंग के ड्रम रखे हुये थे, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसे घेराबंदी कर पकड़ा, जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम मुकेश पिता सुरेश औढ उम्र 24 साल निवासी ग्राम सराई का होना बताया जिसके पास रखे तीन कुप्पीयों को चैक करने पर कुल 60 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्छी महुआ शराब मिली, जिसके संबंध में लायसेंस आदिन पूछने पर नहीं होना बताया है। आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का होने से आरोपी मुकेश पिता सुरेश औढ उम्र 24 साल निवासी ग्राम सर्राई के कब्जे से तीन प्लास्टिक के कुप्पी में जिसमें कुल 60 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्छी महुआ शराब कीमती करीबन 6000/- रुपये की विधिवत जप्त कर आरोपी मुकेश पिता सुरेश औढ उम्र 24 साल निवासी ग्राम सर्राई समक्ष गवाहन विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं थाने पर असल अपराध क्रमांक 230/2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना में गिरफ्तार शुदा आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी औबेदुल्लागंज निरीक्षक संदीप चौरसिया, सउनि भदोरिया, सउनि मोहम्मद शफीक, प्रआर, 251 भोजराज, प्रआर. 622 संजय यादव, आर. 43 धनराज यादव, आर. 271 सौरभ दौहरे द्वारा सरहनीय कार्य कर कार्यवाही को अंजाम दिया गया है।