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नावालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा एवं 5 हजार रूपये जुर्माना

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नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर साथ ले गया था आरोपी

रायसेन। माननीय न्यायालय- श्रीमती नौशीन खान, अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012), रायसेन जिला रायसेन मप्र द्वारा आरोपी – हुकुम सेन आ. बैजनाथ सेन, आयु 29 वर्ष, निवासी ग्राम सईदपुर, थाना गैरतगंज, जिला रायसेन मप्र को नाबालिक के साथ बलात्कार करने के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर भादसं. की धारा 376(3) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्रीमती भारती गेडाम, विशेष लोक अभियोजक जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।

प्रकरण के अनुसार अभियोक्त्री के पिता द्वारा थाना कोतवाली रायसेन में गुमशुदगी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई गई कि दिनांक 24/04/2021 सुबह 06:30 बजे वह और उसकी पत्नी तथा बच्चे उसके राहुल नगर, रायसेन स्थित अपने घर पर थे, तभी अभियोक्त्री आयु 16 वर्ष बकरियां बांधने के लिये घर से बाहर निकली और बकरियां बाधकर बिना बताए कहीं चली गयी। अभियोक्त्री की आसपास, रिश्तेदारों में तलाश की, किंतु उसका कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि आरोपी हुकुम उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है, जिसके आधार पर थाना कोतवाली रायसेन में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. – 167/2021 अंतर्गत धारा 363 भादसं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पीडि़ता ने दस्तयाब होने के पश्चात बताया कि आरोपी उसे अपने साथ बहला फुसलाकर रायसेन के किले पर ले गया था और वहां पर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। इस घटना के बारे में उसके माता पिता और बहन को बताया था उन लोगों के द्वारा भी घटना का समर्थन किया गया। पीडि़ता की मेडिकल जांच कराई गई जिसमें एफएसएल एवं डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इस प्रकार पीडि़ता के साथ हई घटना से मौखिक एवं दस्तावेजी वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पुष्टि हुई कि आरोपी के द्वारा पीडि़ता जो कि नाबालिक है उसके साथ आरोपी द्वारा उक्त घटना कारित की गई।

न्यूज सोर्स-श्रीमती किरण नंदकिशोर मीडिया प्रभारी रायसेन

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