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नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा एवं 5 हजार रूपये का जुर्माना

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रायसेन।माननीय न्यायालय- श्रीमान अनन्य विशेष न्यायाधीश, (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012), रायसेन जिला रायसेन म.प्र. द्वारा आरोपी – आजाद सहरिया आ. पप्पू सहरिया, आयु 26 साल, निवासी ग्राम कुदवई थाना रायसेन, जिला रायसेन म.प्र. को नाबालिक के साथ बलात्कार करने के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर भादसं. की धारा 363, 366, 376(ए)(बी), 376(2)(एन) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एम)/6, 5(एल)/6 के अंतर्गत आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्रीमती भारती गेडाम, विशेष लोक अभियोजक जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, अभियोक्त्री के पिता द्वारा थाना कोतवाली रायसेन में गुमशुदगी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई गई कि दिनांक 22/04/2020 की रात्रि 11:00 बजे वह तथा उसकी पत्नी व लड़की खाना खाकर सो गये थे। दिनांक 23/04/2020 को सुबह 06:00 बजे उठे, तो देखा कि अभियोक्त्री आयु 11 वर्ष, घर पर नहीं थी। अभियोक्त्री की आसपास, रिश्ते दारों में तलाश की, किंतु उसका कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि आरोपी उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है, जिसके आधार पर थाना कोतवाली रायसेन में आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यूज सोर्स-श्रीमती किरण नंदकिशोरमीडिया प्रभारी जिला रायसेन मप्र

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