बरेली रायसेन। अवैध मदिरा विक्रय एवं विनिर्माण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी उप निरीक्षक वृत्त बरेली, सुनील कुमार मीणा द्वारा स्टाफ के साथ मुखविर सूचना के आधार पर बरेली-किनगी मार्ग पर नहर की पुलिया के पास नाकेबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल क्रमांक MP38ZF8457 पर अवैध रूप से 07 पेटी देशी मदिरा कुल 63 बल्क लीटर, परिवहन करते हुए 02 आरोपियों, राजा राम पिता तुलसीराम धाकड़ निवासी गुरारिया एवम अरविंद पिता प्रकाश धाकड़ निवासी किनगी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जाकर उनके विरूद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। अवैध रूप से परिवहन की जा रही मदिरा को जांच एवं माप पश्चात मय मोटरसाइकिल के जप्त कर दोनों आरोपियों को जिला न्यायालय रायसेन में प्रस्तुत कर जिला जेल रायसेन भेजा गया।
इसके अलावा अन्य कार्यवाहियों में ग्राम सिमरोद , गुरारिया एवम बरेली में दाविस देकर आरोपीगण चंदन ठाकुर निवासी सिमरोद , आकाश धाकड़ निवासी गुरारिया एवं गोवर्धन कोली से कुल 75 पाव देशी मदिरा जप्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण कायम किये जाकर विवेचना में लिये गये।उक्तानुसार कृत कार्यवाही में जप्त मदिरा एवं वाहन का बाजार मूल्य 100400/- आंकलित किया गया।
जिला कलेक्टर श्री अरुण विश्वकर्मा एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री दीपक अवस्थी के निर्देशानुसार सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती शहनाज कुरेशी के मार्गदर्शन में की गई कार्यवाही में आरक्षक श्री रामस्वरूप पटेल , महिला आरक्षक सुश्री श्वेता शिवहरे सैनिक श्री राकेश शर्मा एवं हल्के सिंह परते का सराहनीय सहयोग रहा