अवैध शराब कीमत आंकी 468000/-
विजी लवानिया गौहरगंज रायसेन
मुखबिर की सूचन एवं शिकायतों के आधार पर अवैध मदिरा के विरुद्ध मंगलवार को गुलगांव, कालापीला, आमखेड़ा एवं राजीवनगर में दविश देकर हाथ भट्टी कच्ची शराब एवं महुआ लाहन बरामद होने पर म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34-1 के तहत कुल 07 प्रकरण कायम किए गये हैं। कायम किए गये प्रकरणों में 01 आरोपी को मौके पर गिरफ्तार किया तथा 06 आरोपी मौके से फरार होने के कारण अज्ञात प्रकरण बनाये गये। बनाये गये सभी प्रकरणों में लगभग 90 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब एवं लगभग 4,500 किलो महुआ/गुड़ लाहन जप्त किया गया। जप्त लाहन का सेंपल लेकर नष्ट किया गया।

जप्त कुल मदिरा का अनुमानित मूल्य 468000 / – रूपये है। कलेक्टर रायसेन एवं सहायक आयुक्त आबकारी दीपक अवस्थी के निर्देशानुसार सहायक जिला आबकारी अधिकारी मण्डल प्रभारी बबीता भट्ट, सहायक जिला आबकारी अधिकारी मण्डल प्रभारी बरेली शहनाज़ कुरैशी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी मण्डल प्रभारी बेगमगंज अपर्णा राव, आबकारी उपनिरीक्षक वृत रायसेन शैलेन्द्र भील, उपनिरीक्षक वृत औबेदुल्लागंज, गौरव भद्रसेन, उपनिरीक्षक वृत बेगमगंज रविन्द्र अहिरवार, उपनिरीक्षक वृत बरेली सुनील कुमार मीणा, उड़नदस्ता प्रभारी मुकेश कुमार श्रीवास्तव, उपनिरीक्षक शैफाली शर्मा की संयुक्त टीम ने कर्यवाही को अंजाम दिया।
उक्त कार्यवाही में आबकारी मुख्य आरक्षक निजाम खान, आबकारी आरक्षक बृजेश बघेल, संतोष मर्सकोले, प्रवीण अहिरवार, सत्यवान वर्मा एवं नगर सैनिको का सराहनीय सहयोग रहा।