एक करोड़ तेरह लाख रूपये से अधिक मूल्य की सिगरेट खुर्दबुर्द करने वाले आरोपीगण को 3-3 साल का सश्रम कारावास
–5000-5000=रूपये के जुर्माने की सजा
रायसेन। माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण रहमान पिता रमजान आयु 40 साल निवासी गौतमनगर बैरसिया रोड भोपाल एवं खलील अहमद पिता जलील अहमद आयु 42 साल निवासी मकान नम्बर 47 गली नम्बर 2 रिसलदार कॉलोनी छोला रोड भोपाल थाना मण्डीदीप के अपराध क्रमांक 243/14 अन्तर्गत धारा 406,407, 120बी, 411, 34 के संबंध में आरोपीगण को दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में राज्य की ओर से श्री लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 22/03/2014 को शाम 6 बजे ए.के.बी.एन. ऑफिस के पास रिलायवल, सिगरेट फैक्ट्री, मण्डीदीप पुलिस थाना जिला रायसेन में रिलायवल कम्पनी के ट्रक क्रमांक एम0पी0 04 के0 3757 का वाहक होते हुये उसमें धारित सिगरेट के 178 जी0पी0 गोल्डं के कार्टून एवं 183 ईएफई फ्लेक्स के कार्टून कुल 361 कीमत 1,13,43,852/ रूपये को रिलायबल सिगरेट एवं तम्बाकू फैक्ट्री की सम्पत्ति होना जानते हुये कम्पनी के माल में हेरा-फेरी कर गायब करके स्वयं के उपयोग या व्ययन के लिये बेईमानी से दुर्विनियोग कर सपरिवर्तित कर आपराधिक न्यास भंग कारित करने का आरोप है।
अभियोजन पक्ष के द्वारा की गयी पैरवी के दौरान राज्य की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के कथनों और साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायालय ने आरोपीगण रहमान पिता रमजान को 3 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रू अर्थदण्ड एवं खलील अहमद पिता जलील अहमद आयु 42 साल 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू. के अर्थदण्ड का दण्डादेश सुनाया।
न्यूज सोर्स-श्रीमती किरण नंदकिशोर मीडिया प्रभारी जिला रायसेन