मुकेश साहू दीवानगंज रायसेन
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अरविंद दुबे द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में आरोपी अनारसिंह अहिरवार पिता अमरसिंह अहिरवार निवासी रातातलाई थाना सलामतपुर जिला रायसेन को आगामी चार माह की अवधि तक प्रत्येक सप्ताह के दिन सोमवार को थाना सलामतपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित थाना प्रभारी अनावेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करेंगे। उल्लेखनीय है कि आरोपी वर्ष 2011 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं।