भोपाल। एमपी एमएलए कोर्ट न्यायाधीश श्री तथागत याग्निक ने एक मामले में विदिशा विधयक मुकेश टंडन सहित १४ भाजपा कार्यकर्ताओं को अंतिम आदेश पारित करते हुए दोषमुक्त किया गया ।
अधिवक्ता संतोष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि, २५/०६/२०२० को तत्कालीन विधायक श्री शशांक भार्गव के कार्यालय पर हुए कथित उपद्रव के विरुद्ध वर्तमान विधायक एवम् तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, दुष्यंत वर्मा , सुरेंद्र सिंह चौहान , पंकज पांडेय , राजकुमार राय , दिनेश कुशवाह , सचिन ताम्रकार, तीरथ प्रताप सिंह दरवार , सुनील साहू , शक्ति सिंह ज़ादोंन, निरपत सिंह कुशवाह ,सिद्धार्थ जैन , आशीष मोहता,,मनोज अहिरवार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा १४७,१४९,३५२,४२७,१८८,२९४,३३६ के अन्तर्गत पुलिस थाना सिविल लाईनस विदिशा द्वारा अपराध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था , जिसे भोपाल स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में अंतरित किया गया था । साक्षियों पर की गई जिरह एवम् संतोष शर्मा एडवोकेट के तर्कों से सहमत होते हुए सभी आरोपीयो के विरुद्ध अपराध प्रमाणित ना पाए जाने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया ।