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कियोस्क संचालक ने खाते से कुटीर की राशि कर दी गायब, एफआईआर की चेतावनी मिली तो राशि लौटाई

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– मामला कुटीर हितग्राही की राशि खाते से निकालने का

– कियोस्क संचालक ने अपने खाते में डलवाई शिकायत के बाद राशि की वापस

– कलेक्टर को हुई थी शिकायत, चेतावनी के बाद कियोस्क संचालक ने वापस कर दी राशि

रंजीत गुप्ता शिवपुरी

शिवपुरी जिले में जनसुनवाई में लगातार कुटीर और आवास हितग्राहियों के साथ धोखा किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में एक मामला सामने आया जिसमें कुटीर की राशि संबंधित हितग्राही के खाते में आई लेकिन खाते से कियोस्क संचालक ने 75 हजार रुपए की राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। जब हितग्राही को पैसा नहीं मिला तो उसने अपने खाते को चेक कराया और पता चला कि कियोस्क संचालक ने उसकी राशि निकाल ली है। इसके बाद संबंधित हितग्राही ने इसकी शिकायत जनसुनवाई में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी को की। कलेक्टर ने इस मामले की जांच के निर्देश डिप्टी कलेक्टर जेपी गुप्ता को दिए। जेपी गुप्ता ने प्रारंभिक जांच की तो पता चला कि संबंधित हितग्राही के साथ धोखा हुआ है और कियोस्क संचालक को एफआईआर की चेतावनी दी तो संचालक ने मय ब्याज के बसूली राशि वापस कर दी।

जनसुनवाई में हुई थी शिकायत-

कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी के समक्ष जनसुनवाई में शिकायत लेकर पहुंचे तहसील बदरवास के ग्राम बरोदिया निवासी दिनेश आदिवासी पुत्र लालजीराम आदिवासी की शिकायत का तुरंत निराकरण किया गया है। धाखाधड़ी करके निकाली गई राशि मय ब्याज के दिनेश आदिवासी के खाते में भी जमा करा दी गई है। जिससे दिनेश आदिवासी ने प्रसन्नता जाहिर कर प्रशासन को धन्यवाद दिया है। जनसुनवाई में दिनेश आदिवासी निवासी ग्राम बरोदिया ने शिकायती आवेदन कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी को दिया और अपनी समस्या सुनाई। तब तुरंत उन्होंने संयुक्त कलेक्टर जेपी गुप्ता को इस मामले की जांच करने के निर्देश दिए।

मय ब्याज की राशि वापस की-

संयुक्त कलेक्टर जे पी गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा संबंधित कुटीर हितग्राही के बैंक खाते में 75 हजार रुपए की राशि पीएम आवास की जमा कराई गई थी। उक्त राशि कियोस्क संचालक मोहन कुमार नामदेव ने 26 जून एवं 27 जून 2024 में कुटीर हितग्राही के खाते से निकालकर अपनी आईडी में जमा कर ली। चार-पांच दिन बाद जब हितग्राही द्वारा अपना खाता दिखवाया, जब पता चला कि उसके खाते से 75 हजार रुपए मोहन नामदेव ने निकाल लिए है। इस प्रकार अनाधिकृत रूप से धोखा करके अपने खाते में रुपये डलवाने वाले कियोस्क संचालक मोहन कुमार नामदेव को नोटिस जारी कर संबंधित के खाते में राशि मय ब्याज के जमा कराने के लिए आदेशित किया गया। शुक्रवार को मोहन नामदेव ने कुटीर हितग्राही दिनेश आदिवासी के बैंक खाते में मय ब्याज के 76500 रुपए जमा कर दिए है।

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