रायसेन। पत्नी को सुसराल नही भेजने के विवाद ने ले लिया था हत्या जैसी जघन्य अपराध का रूप,जिससे नाराज़ चल रहे दामाद ने अपने ही ससुर की कर दी थी कुल्हाड़ी मारकर हत्या,रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के ग्राम आमाटोला पानी गावँ सन 2022 की घटना,बेगमगंज अपर सत्र न्यायाधीश सचिन द्ववेदी ने सुनाया फैसला।घटना के बाद से ही बेगमगंज उपजेल में बंद था आरोपी दामाद।
रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के ग्राम आमाटोला पानी गावँ में ससुर द्वारा आरोपी दामाद की पत्नी को ससुराल नही भेजने को लेकर दामाद ने अपने ससुर की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। जिसको लेकर बहुचर्चित बाबूलाल आदिवासी आदिवासी हत्या काण्ड के आरोपी दामाद मन्नूलाल आदिवासी को बेगमगंज की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है वही एक हज़ार के अर्थ दण्ड से दंडित भी किया गया है।अपर सत्र न्यायाधीश सचिन द्वेवेदी ने आरोपी दामाद को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया।
बता दें रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के ग्राम आमाटोला पानी गावँ में मृतक बाबूलाल आदिवासी के दामाद मन्नूलाल आदिवासी ने ससुर द्वारा आरोपी की पत्नी को सुसराल नही भेजने के विवाद को लेकर अपने ही ससुर बाबूलाल आदिवासी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी।मामला 18 अगस्त 2022 की मध्य रात्रि का बताया जा रहा है।
जब मृतक के दामाद ने पत्नी को सुसराल नही भेजने के विवाद को लेकर अपने ही ससुर की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी।घटना के बाद से ही मृतक का आरोपी दामाद दामाद बेगमगंज उपजेल में बंद था जिसे आज बेगमगंज की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही एक हज़ार के अर्थ दण्ड से दंडित भी किया है