मध्य प्रदेश की खरगोन कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के साथ हुए रेप मामले में आरोपी सहित उसकी मां के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने रेप के आरोपी को उम्र कैद और रेपिस्ट बेटे को घर में छुपाने पर उसकी मां को 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने यह फैसला साल 2021 में नाबालिग छात्रा के साथ हुए रेप के मामले में सुनाया है.
रेप की घटना जिले के ऊन थाना इलाके की है. यहां एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप करने वाले आरोपी लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था. दोष साबित होने पर कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी की मां को भी कोर्ट ने 20 साल की सजा दी है.
2021 में नाबालिग छात्रा से हुआ रेप
सरकारी वकील सरिता चौहान के मुताबिक, 22 सितंबर साल 2021 में पीड़ित नाबालिग छात्रा सुबह 11 बजे पढ़ने के लिए स्कूल गई थी. छात्रा शाम तक घर नहीं पहुंची. लड़की के घर न आने पर उसके परिजन परेशान हो गए. वह उसे खोजने के लिए निकले. काफी तलाशने के बाद परिजनों को लड़की का सुराग नहीं मिला. परेशान परिजन ऊन थाना पहुंचे. वहां उन्होंने पुलिस से अपनी बेटी के गायब होने की शिकायत की. उन्होंने नजदीक रहने वाले सूरज नाम में लड़के पर बेटी लो बहला फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका जताई.
15 दिन बाद गिरफ्तार किया आरोपी
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. 15 दिन बाद पुलिस ने आरोपी सूरज गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से नाबालिग लड़की को मुक्त कराया. पुलिस पूछताछ में पीड़ित लड़की ने बताया कि वह 22 सितंबर 2021 की शाम 4 बजकर 30 मिनट बजे वह स्कूल से घर लौट रही थी. इसी बीच उसके घर के नजदीक रहने वाला सूरज मिला. उसके साथ उसकी सहेली भी मौजूद थी. सूरज उसे उसकी सहेली के साथ जुलवानिया ले गया.
मां ने की मदद, मिली सजा
आरोपी अपने साथ लड़की को अपनी मां के घर ले गया. सूरज की मां ने लड़की को 15 दिन अपने घर रखा. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने अपनी मां के घर कई बार उसके साथ रेप किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. केस की जांच कर उसे कोर्ट में पेश किया गया. दोष साबित होने पर कोर्ट ने आरोपी और उसकी मां रेखाबाई को सजा सुनाई है.