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चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने आरोपी को सुनाई 6 माह की सज़ा

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रायसेन से अदनान खान की रिपोर्ट।

धारा 138 एनआईए चेक बाउंस के मामले में आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन राजेश कुमार यादव के न्यायालय से छह माह के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है। जानकारी अनुसार परिवादी सोबरन सिंह रघुवंशी द्वारा राजेश कुमार यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट रायसेन के न्यायालय में अभियुत सुखेन्द्र प्रताप सिंह के विरुद्ध परिवाद धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। जिसमें आरोपी सुखेन्द्र प्रताप सिंह ने दिनांक 10 जुलाई 18 को परिवादी को एक लाख इकसठ हजार रुपए के भुगतान हेतु स्वयं बैंक आई.सी.आई.सी.आई. शाखा रासेन का चैक क्रमांक 030628 दिनांक 14.19 को प्रस्तुत किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 18 अप्रैल 22 को निर्णय पारित कर अभियुक्त को 3 माह का सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया। एवं द.प्र. की 357 (3) के तहत परिवादी को अपील अवधि उपरान्त एक लाख इकसठ हजार रुपए तथा उस पर चैक दिनांक से राष्ट्रीयकृत बैंक की ब्याज दर छह प्रतिशत व्याज राशि 9,860/- रूपये इस प्रकार कुल एक लाख सत्तर हजार है सो साठ रूपये अदा किये जाने तथा क्षतिपूर्ति राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह के कारावास से दंडित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

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