रायसेन। रायसेन जिले की भारकच्छ पुलिस ने नावालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राकेश पिता राघव पूर्विया उम्र 28 साल निवासी ग्राम नागपूर थाना भारकच्छ को गिरफ्तार किया हे।आरोपी की किराना दुकान पर सामान लेंगे गई नावालिग को जबरन दुकान के अंदर ले जाकर आरोपी ने दुष्कर्म किया था।शाहपुरा जिला बैतुल निवासी नाबालिक पीडिता अपने पिता के साथ मजदूरी करने आई थी।
घटना का विवरण इस प्रकार है कि 14 मार्च.24 को तहसील शाहपुरा जिला बैतुल निवासी नाबालिक पीडिता ने थाना गंज जिला बैतुल में रिपोर्ट कर बताया कि वह अपने माता पिता के साथ मजदूरी करने भारकच्छ आयी थी उस दौरान ग्राम नागपूर के किराना दुकान संचालक राकेश पूर्विया ने दिनाक 20 जून.2023 को दुकान पर सामान लेने गयी, उस दौरान सामान देने के बहाने दुकान के अंदर बुलाया और जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया तथा जान से मारने की धमकी दी। जिससे पीडिता लगभग 08 माह की गर्भवती हैं। डर के कारण किसी को भी कुछ नहीं बताया था। बडी बहन और प्रदीपन संस्था की मेडम के बार बार पूछने पर सारी घटना बताई।
पीड़िता ने बताया कि 14.03.24 अपनी बडी बहन के साथ थाना गंज जिला बैतूल में रिपोर्ट की। फरियादिया की रिपोर्ट पर धारा 376 भारतीय दण्ड विधान व पाक्सो एक्ट व एससीएसटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
केस डायरी थाना भारकच्छ को प्राप्त होने पर घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विकाश कुमार शाहवाल के कुशल नेतृत्व एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश कुमार खरपुसे व एसडीओपी बाडी श्रीमति अदिती बी सक्सेना के कुशल मार्गदर्शन में आरोपी राकेश पिता राधव पूर्विया उम्र 28 साल निवासी ग्राम नागपूर थाना भारकच्छ की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी उपनिरीक्षक विनोद परमार के द्वारा टीम गठित की गयी। टीम द्वारा आरोपी राकेश पूर्विया दिनांक 19/03/24 को गिरफ्तार किया। आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया।
आरोपी का नाम-राकेश पिता राघव पूर्विया उम्र 28 साल निवासी ग्राम नागपूर थाना भारकच्छ जिला रायसेन
सराहनीय भूमिका – आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना भारकच्छ के सहायक उप निरीक्षक चंद्रशेखर यादव, मुकेश कवडे, आरक्षक नीरज धुर्वे, करण मीणा महिला आरक्षक पूजा की सराहनीय भूमिका रही।