देवास। शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना सुसाइड मामले में सी एम डॉ मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया हे. देवास की सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित को मध्यप्रदेश सरकार ने सस्पेंड कर दिया है. देवास जिले में शराब के ठेके चलाने वाले इंदौर कनाड़िया के ठेकेदार दिनेश मकवाना ने 8 नवंबर को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी. उसके बाद से इनका वीडियो भी वायरल हुआ था।
मप्र वाणिज्यकर विभाग द्वारा जारी निलंबन पत्र में कहा गया हे कि सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि जिला देवास के मदिरा ठेकेदार दिनेश मकवाना द्वारा आत्महत्या किये जाने के पूर्व एक वीडियो बनाया था. कथित वीडियो में जिले की प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित के विरूद्ध अवैध राशि की मांग का गंभीर आरोप लगाते हुये आत्महत्या करने की बात कही है. दीक्षित पर लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया अत्यन्त गंभीर श्रेणी के होकर, शासकीय सेवक के कर्तव्यों एवं दायित्वों के विपरीत होने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम -3 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है. अतएव राज्य शासन एतदद्वारा मंदाकिनी दीक्षित जिला आबकारी अधिकारी, जिला देवास को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त ग्वालियर रहेगा. मंदाकिनी दीक्षित को निलबंन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी.
