सैयद मसूद अली पटेल गैरतगंज रायसेन
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गांवों में जिन परिवारों का नाम अभी तक आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में नहीं है, उनके लिए अब एक नई उम्मीद जगी है। जिले में इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराने के लिए आवास प्लस योजना शुरू की गई है। तथा सर्वे कार्य प्रारंभ हो गया है।
इस योजना के तहत 2024 तक के लिए अपडेटेड सूची तैयार की जाएगी, जिससे वंचित परिवारों को आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। जनपद पंचायत गैरतगंज अंतर्गत यह सर्वे 2024 का प्रारंभ हो चुका है और इसका आवेदन 31 मार्च 2025 तक किया जा सकता है। इसके तहत जनपद क्षेत्र की 56 पंचायतों में सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इस योजना का प्रचार-प्रसार करेंगे और वंचित परिवारों का नाम योजना में जोडऩे के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे। इसके लिए शासन ने सेल्फ सर्वे के लिए मोबाइल एप्प भी लॉन्च किया है जिसके चलते हितग्राही स्वयं का सर्वे कर सकता है।

कैसे कर सकते हैं आवेदन?
आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए सरकार ने कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। जिन परिवारों का नाम आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं है, वे अब अपनी ग्राम पंचायत में जाकर सचिव और ग्राम रोजगार सहायक के माध्यम से आवास प्लस सूची में अपना नाम जोड़ सकते हैं। इसके अलावा, आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट पर जाकर एप डाउनलोड कर स्वयं अपने आधार नंबर और फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना नाम ऑनलाइन भी जोड़ सकते हैं। यह सुविधा आवेदनकर्ताओं के लिए बेहद सुविधाजनक होगी, क्योंकि वे अपने घर से ही आवेदन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ विशेष प्रकार के परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवास प्लस 2024 सर्वे के लिए अपात्र परिवारों की सूची तैयार की गई है।
इन परिवारों को योजना के तहत आवास का लाभ नहीं मिलेगा
योजना के तहत तीन पहिया या चार पहिया मोटराइज्ड वाहन रखने वाले परिवार, मेकेनाइज्ड तीन या चार पहिया कृषि यंत्र रखने वाले परिवार, जिन परिवारों का किसान क्रेडिट कार्ड 50 हजार रुपए से अधिक क्षमता का हो, जिन परिवारों का कोई सदस्य शासकीय सेवा में कार्यरत हो, जिन परिवारों के पास गैर कृषि प्रतिष्ठान शासकीय योजनाओं के तहत पंजीबद्ध हों, जिन परिवारों के किसी सदस्य की 15 हजार रुपए से अधिक मासिक आय हो, जो इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान करते हों, जिनकी 2.50 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो उनको इस योजना का लाभ नही मिलेगा।
1.42 लाख रुपए की सहायता
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मकान बनाने के लिए सहायता राशि दी जाती है। यह राशि मकान बनाने के लिए निर्धारित मानक के अनुसार प्रदान की जाती है, ताकि वंचित परिवारों को अच्छे और सुरक्षित आवास मिल सकें।