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गाली गलौंच कर कट्टे एवं डंडे से हमला कर जान से मारने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास व 5500 रु. अर्थदण्ड

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रायसेन। न्यायालय अजीत कुमार तिर्की ADJ बरेली द्वारा आरोपी 1. राघवेन्द्र सिंह राजपूत पिता कमलेश सिंह राजपूत उम्र 38 वर्ष, निवासी जवाहर कालोनी थाना बरेली, 2. कमलेश साहू पिता प्रेमनारायण साहू, उम्र 32 वर्ष, निवासी शक्ति नगर चैनपुर रोड थाना बरेली, 3. अंकुर उर्फ़ अंकु राजपूत पिता विश्वनाथ सिंह राजपूत, उम्र 24 वर्ष, निवासी मेहरागावं कलां थाना बरेली, 4. वीरेंद्र पटवा पिता मुन्नालाल पटवा, 24 वर्ष, निवासी शक्ति नगर चैनपुर रोड थाना बरेली, 5. धीरेन्द्र पटवा पिता मुन्नालाल पटवा, उम्र 22 वर्ष निवासी शक्ति नगर चैनपुर रोड थाना बरेली को गाली गलौंच कर कट्टे एवं डंडे से हमला कर जान से मारने के प्रकरण में आजीवन कारावास से दण्डित किया है।

प्रकरण अनुसार सूचनाकर्ता द्वारा थाना बरेली में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई गई कि 16 मार्च 21 की रात करीब 01.15 बजे की बात होगी मै और मेरा छोटा भाई घर मे अंदर थे । बडे भाई शिवराज राजपूत घर के बाहर बनी सीमेन्ट बैंच पर बैठे थे तभी अचनाक घर के सामने कार रुकी और गाली गलौज की आवाज सुनाई दी तो हम दोनो घर के बाहर आये तो देखा कि राघवेन्द्र राजपूत की कार खडी थी और आरोपीगण राघवेन्द्र सिंह राजपूत, कमलेश साहू, अंकुर उर्फ़ अंकु राजपूत,एवं वीरेंद्र पटवा शिवराज भैया को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, जैसे ही हम दोनो घर के बाहर निकले तो राघवेन्द्र सिंह ने हाथ मे लिये कट्टे से शिवराज भैया को गोली मारी जो उनकी छाती मे लगी तभी अंकू ने हाथ मे लिये डंडे से शिवराज भैया को मारा जो उनको दाहिने गाल के ऊपर लगा उसके बाद शिवराज भैया वहीं बैंच पर गिर गये और छाती पर से खून निकलने लगा । हम दोनो भाई शिवराज भैया को संभालने लगे; तभी वे चारों राघवेन्द्र की कार मे बैठ कर भाग गये, तब तक छोटा भाई जो घर मे अंदर सो रहा था वह आ गया उसने भी चारो लोगों को कार मे बैठ कर भागते देखा है । उसके बाद हम तीनो शिवराज भैया को कार मे रखकर बरेली अस्पताल लेकर गये । प्राथमिक इलाज कराने के बाद भोपाल हमीदिया अस्पताल लेकर आये जहां पर डा. साहब ने चेक करने के बाद मृत अवस्था मे बताया । रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे ।“
उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्र. 114/2021 धारा 302, 34, 120-बी भा.द.वि. एवं 25/27 आर्म्सि एक्टल कायम कर विवेचना में लिया गया । विवेचक द्वारा विवेचना में आरोपी धीरेन्द्र पटवा के विरुद्ध साक्ष्य पाई जाने पर आरोपीगण राघवेन्द्र सिंह राजपूत, कमलेश साहू, अंकुर उर्फ़ अंकु राजपूत,वीरेंद्र पटवा एवं धीरेन्द्र पटवा के विरुद्ध अनुसन्धानपूर्ण कर अभियोगपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुमार नागा द्वारा पैरवी की गईI

मान.न्याया.के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी राघवेन्द्र सिंह राजपूत, कमलेश साहू, अंकुर उर्फ़ अंकु राजपूत, वीरेंद्र पटवा एवं धीरेन्द्र पटवा को  धारा 302/34, 148, 149 भा.द.वि.एवं 25/27 आर्म्स् एक्ट. के प्रकरण में आजीवन कारावास व 5500-5500 अर्थदंड से दण्डित किया गया

न्यूज़ सोर्स- श्रीमती शारदा शाक्य मीडिया प्रभारी जिला रायसेन मप्र

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