20 मई तक पेश करना है जवाब और अनुमति संबंधित दस्तावेज
यशवन्त सराठे बरेली रायसेन
नगर बरेली में अवैध कॉलोनीयों का जाल फैलता जा रहा है जहां कालोनाईजरो के द्वारा प्लाट बेचने के दौरान प्लाट खरीदने वालों को सुनहरे सपने दिखाकर प्लाट तो बेज दिए लेकिन आज तक यहां निवास करने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है। जिसके परिपेक्ष में एसडीएम संतोष मुद्गल के द्वारा कालोनाईजर अशोक कुमार आ. हरकिशन भूतडा निवासी बरेली को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के माध्यम से बताया गया है कि दिनांक 06 मई को रा.नि. डायवर्सन एवं हल्का पटवारी द्वारा करवा बरेली स्थित भूमि सर्वे कं 254/1/1 रकबा 1.297 हे. पर निर्मित की जा रही कालोनी का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा कालौनी में विकास कार्य, सड़क, विजली, नाली, बाउण्ड्री बाल, गार्डन इत्यादि का कार्य नहीं किया गया एवं कालोनी निर्माण में नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र, रेरा, टी एण्ड सी.पी., कॉलोनाइजर्स लाइसेंस, विकास अनुमति लोनाईजर्स /भूमिस्वामी के पास नहीं पाया गया है। उक्त पंचनामा प्रतिवेदन पत्र से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके द्वारा म०प्र०नगर पालिका कालोनाईजर का अजिस्ट्रीकरण निवर्धन तथा शर्तों का उल्लंघन किया जाना पाया गया है, जो दण्डनीय की श्रेणी में आता है। अतः आप अपना जबाव एवं समस्त दस्तावेजों सहित दिनांक 20 मई को कार्यलयीन समय 11.00 बजे उपस्थित होकर उत्तर प्रस्तुत करें। अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
