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व्यापारियों के लिए राहतभरी खबर, छह वर्ष पुराने वैट के मामले निपटाने 31 जनवरी तक मौका

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रायपुर। ऐसे कारोबारी जिनका वैट से जुड़ा मामला पिछले साढ़े छह वर्षों से लंबित है और उस पर लाखों का टैक्स लग गया है ऐसे व्यापारियों के लिए राहतभरी खबर है। ये व्यापारी 31 जनवरी तक छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम का फायदा उठा सकते हैं। इस माफी योजना का फायदा उठाने से व्यापारियों को जुर्माने में सौ प्रतिशत की माफी है, टैक्स व ब्याज में भी छूट है। प्रदेश में करीब 10 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं।

कर विशेषज्ञों के अनुसार इस योजना के तहत कोई भी मांग चाहे वह कर या ब्याज या जुर्माने का हो, निपटान में जा सकता है। इस स्कीम में वे ही कारोबारी फायदा उठा सकते हैं जिनका असेसमेंट हो चुका है और उनका मामला अपील के किसी स्तर पर लंबित है। इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें शर्त यह है कि अपील को बिना शर्त वासस ले लिया जाए और वापसी का स्पष्ट आदेश आवेदन के साथ संलग्न किया जाए।

मान लीजिए आपका बकाया 50 लाख से ज्यादा है तो कर का 60 प्रतिशत, ब्याज का 10 प्रतिशत देना होगा। जुर्माना 100 प्रतिशत माफ होगा। इस प्रकार सीधे कर का 40 प्रतिशत, ब्याज का 90 प्रतिशत माफ है।

जुलाई 2017 से देशभर में जीएसटी का नियम लागू हुआ और सभी व्यापारी जीएसटी में शामिल हो गए। बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जिनका बकाया कर वैट मामलों में लंबित है और केस चल रहे है।

कर विशेषज्ञ चेतन तारवानी ने कहा, योजना का फायदा लेने के लिए 31 जनवरी आखिरी तारीख है। व्यापारी आवेदन 31 जनवरी से पहले क्षेत्राधिकारी के पास फार्म सीएसए-1 भरें और आवेदन जमा करें। आवेदन की तारीख से 90 दिनों के भीतर विभाग सीएसए 3 जारी करेगा, जिसमें होने वाले भुगतान की गणना होगी। सीएसए 3 प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर निर्धारित भुगतान करना होगा। हर वर्ष के लिए आवेदन अलग दाखिल किया जाना है।

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