मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत अनवरत चलेगी कार्यवाही
देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल
मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देशानुसार नव नियुक्त अभिहित अधिकारी देवेन्द्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा नगर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थो के नमूना लेकर परीक्षण के लिए लैब भेजने की कार्यवाही की गई है। बुधवार को 9 प्रतिष्ठानों से सेंपल लिए गए हैं ।
खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा नमूना लक्ष्य में वृद्धि किये जाने के बाद अब प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रतिमाह कम से कम 10 नमूने लिया जाना है । लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए जिले में नमूना संग्रहण कार्य लगातार जारी रहेगा।
बुधवार को सुरेश प्रोविजन स्टोर, आराधना नगर से देशी चना, सरसों तेल मूंगदाल छिलका तथा पैक जीरा, ट्रिपल ए इंटरप्राइजेज कोलार रोड़ भोपाल से आटा तथा टमाटर ग्रेवी , पुष्प बेकरी एण्ड आइसक्रीम रोल्स, कोलार रोड़ भोपाल से दो पैक्ड नमकीन कृष्णा रेस्टोरेंट, गोलखेड़ी, बैरसिया रोड़, भोपाल से भैंस का दूध का नमूने, खुशमिता प्रोटीन किराना एण्ड डेयरी स्टोर, कोलार रोड़, भोपाल से बेसन और पोहा के नमूने, चौरसिया रेस्टोरेंट, लाम्बाखेड़ा भोपाल से मावा टिकिया और बेसन के 2 नमूने,श्रीजी डेयरी, जे. के. हॉस्पिटल के पास, कोलार से गाय का दूध और घी के 2 नमूने नमस्वी ट्रेडर्स्, लाम्बाखेड़ा, भोपाल से बेसन, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और उड़द दाल के 4 नमूने, सात्विक डेयरी, अस्सी फीट रोड़, कोलार से दही और टोस्ट के 2 नमूने लिए गए।जांच में सात्विक डेयरी बिना खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति संचालित होना पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 का उल्लंघन है। अभिहित अधिकारी द्वारा संबंधित खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध प्रकरण सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।