रामभरोसे विश्वकर्मा मंडीदीप रायसेन
सतलापुर थाना अंतर्गत आने वाले सतलापुर निवासी फरियाद या ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 13 वर्ष की नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर झांसा देकर भगा कर ले गया है फरियादियों की रिपोर्ट पर अपराध धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रायसेन विकास कुमार सहवाल के निर्देशन एवं अति पुलिस अधीक्षक रायसेन अमृत मीणा के मार्गदर्शन में एसडीओपी ओबैदुल्लागंज मलकीत सिंह एवं थाना प्रभारी सतलापुर विजय त्रिपाठी के द्वारा पुलिस टीम गठित कर नाबालिक लड़की व आरोपी की तलाश प्रारंभ की गई पुलिस टीम को तकनीकी शिक्षा एवं मुखबिर सूचना के आधार पर नाबालिग लड़की को भोपाल से दरियाव किया गया। महिला अधिकारी द्वारा नाबालिग से पूछताछ करने पर आरोपी बबलू नाथ पिता कैलाश नाथ निवासी ग्राम शकरपुर थाना शमशाबाद विदिशा के द्वारा दुष्कर्म करना बताया आरोपी बबलू नाथ पिता कैलाश नाथ को गिरफ्तार किया गया जिसे माननीय न्यायालय पेश किया गया है। जिसके पश्चात आरोपी को जेल भेज दिया गया।नाबालिग बालिका की बरामदगी एवं आरोपी के गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सतलापुर उपनिरीक्षक विजय त्रिपाठी उप निरीक्षक आरपी गोहे उप निरीक्षक सत्येंद्र कुशवाह उपनिरीक्षक मुक्ता शर्मा सहायक उप निरीक्षक सोनू सिंह आयाम सहायक उपनिरीक्षक जगदीश सिंह ठाकुर व प्रधान आरक्षक अजय सिंह महिला प्रधान आरक्षक केवल कबड़े सैनिक लक्ष्मण सिंह की मुख्य भूमिका रही।
नाबालिक बालिका को दरयाब कर माता-पिता को सौंप दिया गया है आरोपी पर 363 376 पोस्को एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय पेश किया जिसके पश्चात उसे जेल भेज दिया गया ।