1790 किलोग्राम गुड़ मिश्रित महुआ लाहन मौके से बरामद कर नष्ट कराया गया
रायसेन। जिले में कलेक्टर श्री अरविन्द कुमार दुबे के निर्देशानुसार एवं प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमान दीपम् रायचुरा के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा विक्रय, परिवहन, विनिर्माण कब्जा आदि पर प्रतिबंध लगाए जाने के अनुक्रम मे विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक वृत्त बरेली राजेश विश्वकर्मा द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर एनएच-12 पर स्थित श्री राम ढाबा सलैया,पाराशर ढाबा सलैया, सरपंच ढाबा भोन्डिया तथा ग्राम सिलगना मे स्थित राजेश चौहान की किराना दुकान, ग्राम सिंधी केम्प बाड़ी मे बक्खा बाई के रिहायशी मकान, ग्राम सिंधी केम्प बाड़ी के पीछे स्थित बारना नदी किनारे एवं ग्राम अमरावद कलाँ मे तालाब किनारे स्थित झाड़ियों मे दबिस देकर 12 पाव मसाला मदिरा, 35 पाव अंग्रेजी शराब, 45 बल्क लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा तथा 09 ड्रमो व 06 डिब्बो मे भरा कुल 1790 किलोग्राम गुड़ मिश्रित महुआ लाहन मौके से बरामद कर बरामद मदिरा को विधिवत सीलबंद कर कब्जा आबकारी लिया तथा लाहन के सेम्पल लेकर मौके पर मय ड्रमो व डिब्बो के विनिष्ट किया।इस कार्यवाही मे कुल 08 प्रकरण आबकारी एक्ट की धारा 34-1 (क) तथा (च ) के तहत कायम कर 06 आरोपियों को मौके पर गिरफ़्तार किया गया तथा 02 आरोपियों के विरुद्ध जो कि मौके से भाग जाने मे सफल रहे जिन्हे पहचाना नही जा सका। इसलिये उनके विरुद्ध अज्ञात मे उक्त धारा के अंतर्गत् प्रकरण कायम कर विवेचना मे लिये गए।
इस कार्यवाही मे जप्त की गयी देशी/ विदेशी मदिरा एवं अवैध शराब निर्माण हेतु तैयार सामग्री (लाहन) की कुल कीमत एक लाख 17 हजार 770 रूपए आंकलित की गयी है। इस कार्यवाही मे मुख्य आबकारी आरक्षक श्री रामगोपाल शर्मा एवं आरक्षक श्री रामस्वरूप पटैल का सराहनीय सहयोग रहा।