–शिक्षिका से स्थानांतरण संबंधी अमर्यादित वार्तालाप करने का आरोप
-वार्तालाप का ऑडियो हुआ था सोशल मीडिया पर वायरल
रंजीत गुप्ता शिवपुरी
आयुक्त लोकशिक्षण भोपाल ने शिवपुरी के जिला शिक्षा अधिकारी संजय श्रीबास्तव को एक शिक्षिका से स्थानांतरण संबंधी अमर्यादित वार्तालाप करने और इसका आडियो वायरल होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र रहेगा
आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल ने अपने आदेश में कहा है कि श्री संजय श्रीवास्तव, जिला शिक्षा अधिकारी जिला-शिवपुरी. म.प्र. के संबंध में एक 4 ऑडियो वायरल हुआ है । उक्त ऑडियो में श्री श्रीवास्तव द्वारा स्थानांतरण संबंधी अनुचित टिप्पणी करते हुए जिला अर्न्तगत कार्यरत् शिक्षिका से स्थानांतरण संबंधी अमर्यादित वार्तालाप की है। जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत होकर श्री श्रीवास्तव का उक्त वार्तालाप पूर्णत अशोभनीय हैं । उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत हो कर गंभीर कदाचरण, पदीय गरिमा के विपरित एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।
अतएव श्री संजय श्रीवास्तव, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-शिवपुरी मप्र को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के उपनियम 9 अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र रहेगा एवं निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।