रायसेन। दिनांक 25 दिसम्बर 21 को थाना सतलापुर क्षेत्रान्तर्गत राहुलनगर निवासी पीड़िता की मां ने थाना सतलापुर आकर रिपोर्ट की कि उसकी 19 वर्षीय बालिका जो बोलने में सक्षम नहीं है को पडोस में रहने वाले लडके रवि मांझी ने कमरे में बंद कर छेडछाड की और घटना के बाद कमरे की कुंडी लगाकर बंद कर दिया। महिला की रिपोर्ट पर थाना सतलापुर में अप0क्र0-232/21 धारा 342, 354 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक रायसेन विकाश कुमार शाहवाल एवं अति0 पुलिस अधीक्षक रायसेन अमृत मीणा के निर्देशन में एसडीओपी ओबेदुल्लागंज श्री मलकीत सिंह के मार्गदर्शन में मूक बधिर लडकी से सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ की मदद से घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। जिसमें पीडिता द्वारा पडोस में रहने वाले रवि उर्फ रविशंकर मांझी के द्वारा कमरे में ले जाकर गलत काम करना एवं कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगाकर बंद करना बताया। प्रकरण में धारा 376 भादवि का इजाफा किया गया।
पुलिस द्वारा प्रकरण में सक्रियतापूर्वक कार्यवाही करते हुए आरोपी रवि उर्फ रविशंकर मांझी आ0 देवीसिंह नि0 वार्ड नं0-21, राहुल नगर, सतलापुर को गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सतलापुर उनि0 विनोद परमार, उनि0 आर0पी0गोहे, उनि0 मुक्ता शर्मा, प्रधान आर0 अजय सिंह, प्र0आर0राजेश धाकड, महिला प्र0आर0 केवल कवडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।