नवागत थाना प्रभारी की कार्यवाही
– अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई
– लगभग ₹95,000 मूल्य के विभिन्न प्रकार के पटाखे जब्त
– विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध
सुरेंद्र जैन धरसीवां रायपुर
रायपुर ग्रामीण पुलिस द्वारा अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ एवं पटाखों का भंडारण करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना मंदिर हसौद पुलिस ने ग्राम गुजरा में बिना वैध लाइसेंस के पटाखों का भंडारण किए जाने पर कार्रवाई करते हुए लगभग ₹95,000 मूल्य के विभिन्न प्रकार के पटाखे जब्त किए हैं।
थाना मंदिर हसौद पुलिस को ग्राम गुजरा में हरीश साहू के भंडार कक्ष में पटाखे रखे होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर jपुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच एवं गवाहों की उपस्थिति में कार्रवाई की गई।
पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक झा एवं उप पुलिस अधीक्षक माना श्री लम्बोदर पटेल के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह कँवर थाना प्रभारी मंदिर हसोद के नेतृत्व में थाना मंदिर हसोद पुलिस द्वारा अवैध पटाखों के भण्डारण एवं विक्री के विरुद्ध कार्यवाही की गयी

जांच के दौरान आरोपी हरीश साहू, पिता सुखराम राम साहू, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम गुजरा, थाना मंदिर हसौद, जिला रायपुर ग्रामीण के कब्जे से विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद हुए। पटाखों के भंडारण एवं संबंधित वैध लाइसेंस के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया।
पुलिस द्वारा मौके पर विभिन्न प्रकार के पटाखे, जिनमें क्लास्टर पाइप, पेरिस मल्टीकलर शॉट, विपिंग कार्ड, साउंडर, जेली डीलक्स, सिग्नेचर रॉकेट, मिर्ची बम सहित अन्य आतिशबाजी सामग्री शामिल है, कुल अनुमानित कीमत 95 हजार रुपए को जब्त किया गया।मामले में थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 524/2026, धारा 288 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 9बी(1)(बी), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई।
सराहनीय भूमिका
उक्त कार्रवाई में राजेन्द्र सिंह कँवर थाना प्रभारी मंदिर हसौद, Si अरुण भोई psi विमल खरे hc/ 1754 राकेश सिंह C/1022 राजेश वर्मा C/2812 दया साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
रायपुर ग्रामीण पुलिस ने नागरिकों से अपील की हे कि विस्फोटक पदार्थों एवं पटाखों का भंडारण तथा विक्रय निर्धारित नियमों एवं वैध अनुमति के अनुरूप ही करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।