अभिषेक असाटी बक्सवाहा
विकासखंड शिक्षा अधिकारी बकस्वाहा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अजय कुमार जैन, प्रभारी प्रधानाध्यापक शा.प्रा.शाला रैयन, को अनवरत रूप से अनुपस्थित रहने और संवैधीन की अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन की वजह से विद्यालय की शिक्षकीय और अन्य सह शैक्षिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा और शासन की विभागीय महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी अवरोध उत्पन्न हुआ। विकासखंड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केंद्र बकस्वाहा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, लेकिन श्री जैन ने कोई जवाब नहीं दिया।
जिला शिक्षा अधिकारी ए.एस. पाण्डेय ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत अजय कुमार जैन को निलंबित किया और उन्हें मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी बिजावर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।