विदिशा। सब्जी रखने पर से हुए झगड़े में हत्या के आरोपी कुणाल व राकेश महावर को सत्र न्यायाधीश श्री जाकिर हुसैन द्वारा आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया।
19 अप्रेल 2022 को सुबह माधवगंज श्याम डेयरी के सामने विदिशा में सब्जी रखने पर से हुए झगड़े में आरोपी कुणाल व राकेश महावर विदिशा द्वारा मृतक भारत सिंह, शोभाराम, भवानी व दौलत निवासी ठर्र की चाकू से मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचायी आहतो को जिला अस्पताल विदिशा में भर्ती कराया जहां पर आहत भारत सिंह को मृत्यु घोषित किया गया आहत शोभाराम भवानी बदौलत का उपचार किया गया जिला अस्पताल विदिशा में शोभाराम द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस कोतवाली विदिशा को लेख कराई पुलिस कोतवाली विदिशा का अपराध क्रं. 207/22 दर्ज कर विवेचना थाना प्रभारी आशुतोष सिंह द्वारा की गई विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया ।
माननीय सत्र न्यायालय में प्रकरण क्रं. 86/22 पंजीवद्ध कर प्रकरण का विचारण किया गया विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से शासकीय अभिभाषक हिम्मत सिंह कुशवाहा द्वारा साक्ष्य, दस्तावेज व तथ्य प्रस्तुत कर घटना को प्रमाणित किया अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्य एवं तथ्यों से घटना को प्रमाणित पाते हुए सत्र न्यायाधीश श्री जाकिर हुसैन द्वारा आरोपी कुणाल महावर व राकेश महावर को आजीवन कारावास एवं 9000-9000 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया।