-बिजली चोरी,बिधुत विभाग के कम्बे,केबल,ट्रांफार्मर चोरी कर उपयोग करने,कूट रचित दस्तावेज बनाकर सरकारी जमीनें हड़पने के आरोप में जेल में बंद है जफर कुरेशी
-कल ही जिला प्रशासन ने जफर के दो वेयरहाउस किये थे ज़मीदोज़
विदिशा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर शस्त्र लायसेंसधारी जफर कुरेशी पुत्र श्री सना मोहम्मद कुरेशी निवासी चूडी मोहल्ला बासौदा थाना बासौदा शहर को शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि जफर कुरेशी के विरूद्ध थाना बासौदा शहर में अपराध क्रमांक 147/22 धारा 136 137, 138 मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम एवं धारा 379 भादवि तथा अपराध क्रमांक 160 धारा 420, 467, 468 भादवि के तहत पंजीबद्ध होने के कारण कलेक्ट्रेट कार्यालय से जारी शस्त्र अनुज्ञप्ति क्र0 32/2002 / डीएम विदिशा जिस पर लायसेंसी द्वारा आज दिनांक तक शस्त्र क्रय कर दर्ज नहीं कराया गया है, को भारत का राजपत्र असाधारण, गृह मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग (सी-अनुभाग) का के पत्र के अनुसार तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।