लगातार दो राजनीतिक रैलियों में भगदड़ मचने की घटना के बाद प्रदेश सरकार हरकत में आई और नया दिशा-निर्देश जारी किया है। गृह विभाग की ओर से पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें स्‍पष्‍ट कहा गया है कि नेशनल हाइवे और स्‍टेट हाइवे या इनके बगल में किसी भी तरह की राजनीतिक रैलियों या बैठकों की अनुमति नहीं दी जाए। आदेश में पंचायत और नगर निगम की सड़कों पर भी राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है। हालांकि यहां शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है।

गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि नेशनल और स्‍टेट हाइवे का निर्माण हाई-स्‍पीड कनेक्टिविटी को ध्‍यान में रखकर किया गया है। इन सड़कों पर सार्वजनिक बैठकें होने से व्‍यापार-व्‍यवसाय से जुड़ी गतिविधियां बाधित होंगी। किसी भी आवेदक को स्‍टेट या नेशनल हाइवे पर बैठक या फिर रैली करने की अनुमति न दी जाए।