अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 11 हजार रूपये अर्थदण्ड से किया दण्डित
रायसेन। न्यायालय राजीव राव गौतम, अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जिला रायसेन द्वारा आरोपी सनी रैकवार पिता दीनदयाल रैकवार, आयु 18 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 01, मोहन गिरी माता मंदिर विदिशा, थाना देहात विदिशा, जिला विदिशा (म.प्र.) को धारा 363 भादसं. में 03 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 366 भादसं. में 04 वर्ष का कठोर कारावास एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(L)सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा कुल 11000/- रुपए के अर्थदण्डL से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती भारती गेडाम, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना अनुसार अभियोक्त्री के पिता के द्वारा पुलिस कोतवाली रायसेन, जिला रायसेन में इस आशय की गुमशुदगी रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 15 सितम्बर .2022 को रात्रि करीब 09:00 बजे वह अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ खाना खाकर सो गया, उसकी दो बच्चियां एवं लड़का घर के अंदर तथा वह एवं उसकी पत्नी घर के बाहर दहलान में सो रहे थे, सुबह करीब 06:00 बजे जब उसने देखा कि उसकी पुत्री/ पीडि़ता बिस्तर पर नहीं है, तब उसने घर के आस-पास व रिश्तेदारों में पीडि़ता को ढूंढा किन्तु वह नहीं मिली। उक्त़ रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली रायसेन के गुम इंसान क्र. 0099/22 पर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गयी एवं उक्त गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कोतवाली रायसेन के अपराध क्र. 569/22 पर भादसं. की धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 08 लेखबद्ध की जाकर अपराध को विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, फरियादी के कथन लेखबद्ध किये गये, दिनांक 24.09.2022 को पीडि़ता को फरियादी के समक्ष दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा बनाया गया। पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। पीडि़ता एवं उसके माता-पिता के कथन लेखबद्ध किये गये, पीडि़ता के कथनों में आरोपी के द्वारा उसे बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ गलत काम बलात्कार किया जाना बताया है। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुंत किया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
न्यूज़ सोर्स- श्रीमती शारदा शाक्या मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन मप्र