रिपोर्ट देवेश पाण्डेय सिलवानी रायसेन
13 मार्च को थाना सिलवानी में फरियादी रामेश्वर कुशवाह द्वारा रिपोर्ट किया कि उसकी नाबालिग लडक़ी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है। रिपोर्ट पर थाना सिलवानी में अपराध क्रमांक 90/22, धारा 363 भादवि का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रायसेन विकाश कुमार शाहवाल के निर्देशन में अति0 पुलिस अधीक्षक रायसेन अमृत मीणा के मार्गदर्शन में एसडीओपी सिलवानी पी एन गोयल एवं थाना प्रभारी सिलवानी माया सिंह के द्वारा पुलिस टीम गठित कर नाबालिग लडकी एवं आरोपी की तलाश प्रारंभ की गयी।
पुलिस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 16 मार्च को नाबालिग लडकी एवं अज्ञात आरोपी अर्जुन पिता हरदयाल बंसल उम्र 22 साल निवासी बूढ़ागंज थाना गैरतगंज के कब्जे से गैरतगंज बस स्टैंड के पास से दस्तयाब कर अपहर्ता को माता पिता के सुपुर्द किया गया। प्रकरण में 366 भादवि 11/12 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। नाबालिग लडकी की दस्तयाबी एवं अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सिलवानी नि. माया सिंह, उनि आरती धुर्वे, सउनि लल्लू सिंह रघुवंशी, आर733मुकेश ,आर/575 अजय की सराहनीय भूमिका रही।