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गुजरात: ड्रग केस में पूर्व IPS संजीव भट्ट दोषी करार, 28 साल पुराना है मामला

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गुजरात के चर्चित पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट एक बार फिर से मुसीबत में हैं.28 साल पुराने ड्रग केस में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है. NDPS एक्ट के तहत साल 1996 में पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. बुधवार को इसी मामले में पालनपुर सेशन कोर्ट में संजीव भट्ट को पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन्हें दोषी करार दिया.

बता दें कि ड्रग केस का यह मामला करीब 28 साल पुराना सन 1996 का है. संजीव भट्ट तब गुजरात के बनासकांठा जिले के SP थे. संजीव भट्ट पर आरोप लगा था कि उन्होंने पालनपुर के एक होटल में 1.5 किलो अफीम रखकर एक वकील को नारकोटिक्स केस में फर्जी तरीके से फंसा दिया था. इसी को लेकर जब वकील की तरफ से शिकायत की गई तो मामले की जांच करवाई गई. जांच के बाद संजीव भट्ट पर FIR दर्ज की गई.

गुजरात दंगों में सबूत गढ़ने का आरोप

पूर्व IPS संजीव भट्ट सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व DGP आर.बी श्रीकुमार के साथ 2002 के गुजरात दंगों के मामलों के संबंध में कथित तौर पर सबूत गढ़ने के मामले में भी आरोपी हैं. कोर्ट में इन लोगों के खिलाफ केस चल रहा है.

कब सुर्खियों में आए थे पूर्व IPS संजीव भट्ट?

पूर्व IPS संजीव भट्ट उस समय सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका का आरोप लगाया था. हालांकि उनके आरोपों को एक विशेष जांच दल ने खारिज कर दिया था. इसके बाद 2011 में संजीव भट्ट को सेवा से निलंबित कर दिया गया था. अगस्त 2015 में गृह मंत्रालय द्वारा ‘अनधिकृत अनुपस्थिति’ के लिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था.

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