रायसेन। विशेष न्यायालय श्रीमान डॉ. सुधांशु सक्सेना अपर सत्र न्यायाधीश बरेली द्वारा आरोपी अरविन्द लोधी पिता प्रेमनारायण लोधी उम्र 35 वर्ष निवासी बाड़ी कलां एवं आरोपी रामबाबू पिता देवीराम लोधी, उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम मोकलवाड़ा थाना बाड़ी को साक्ष्य के आधार पर अवयस्क बालिका के साथ गलत काम कर हत्या करने के प्रकरण में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 22हज़ार रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया।
प्रकरण के अनुसार फरियादी द्वारा थाना बाड़ी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि – “मैं वार्ड क्र.03 बाडी कला रहता हूँ तथा बाडी खुर्द मे किराने की दुकान चलाता हूँ । दिनांक 20.12.18 को मैं दुकान पर था लगभग 01.00 बजे मेरी पत्नि ने फोन कर पूछा कि लड़की कहां है मैंने कहां कि बड़े पापा के घर पर होगी । मैं तुरंत घर पहुंचा, मोहल्ले एवं आसपास पड़ोसियों से लड़की के बारे मे पूछा कोई जानकारी नही मिली तब मैं एवं घर वालो ने लड़की को आसपास मोहल्ले मे रिस्तेदारी मे तलास किया कही नही मिली I रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही कि जावे ।“
उक्त रिपोर्ट पर थाना बाड़ी द्वारा अपराध क्र. 399/2018 धारा 363 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया I दिनांक 21-12-2018 को गुमशुदा मृत अवस्था में घर के पास बाड़े में पाये जाने से मर्ग पंजीबद्ध किया गया I मृतिका के कपड़ो एवं अन्य प्रदर्शो पर मानव शुक्राणु होने सम्बन्धी FSL रिपोर्ट प्राप्त होने पर संदेहियो का DNA परीक्षण कराया गया; DNA रिपोर्ट से मृतिका के कपड़ो पर संदेही अरविन्द लोधी एवं रामबाबू लोधी का DNA होने की पुष्टि हुई I उक्त आधार पर अनुसन्धान के दौरान आरोपीगण के विरुद्ध धारा 302, 201 भा.द.वि. एवं 3/4 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध पाये जाने पर कार्यवाही पूर्ण की गई I अनुसन्धान उपरांत अभियोगपत्र मान. न्याया. के समक्ष प्रस्तुत किया गया I
प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु शासन द्वारा चिन्हित कर जघन्य एवं सनसनीखेज घोषित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से संयुक्त रूप से पैरवी AGP श्री नरेंद्र सिंह राजपूत एवं ADPO श्री सुनील कुमार नागा द्वारा की गई I
अभियोजन की ओर से 16 साक्षियों की साक्ष्य मान. न्यायालय के समक्ष कराई गई I मान. न्याया. के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य एवं DNA रिपोर्ट प्रमाणित पाये जाने पर आरोपीगण को दोषसिद्ध किया गया।
विशेष न्यायाधीश द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए आरोपीगण अरविन्द लोधी एवं रामबाबू लोधी को धारा 363,201 भा.द.वि. में 5 वर्ष का कठोर सश्रम करावास व 1000-1000 रू. अर्थदंड तथा धारा 376 (क) (ख), 376 (घ) (ख), 302 भा.द.वि. में आजीवान कठोर सश्रम करावास व 5000-5000 रू. अर्थदंड तथा धारा 6 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवान कठोर सश्रम करावास व 5000-5000 अर्थदंड इस प्रकार कुल 44,000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया लिए
न्यूज़ सोर्स -श्रीमती शारदा शाक्य मिडिया प्रभारी जिला रायसेन