रायसेन। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, द्वारा आरोपी पूरन मालवीय पुत्र फूल सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम मुक्तापुर थाना सलामतपुर जिला रायसेन म.प्र. को मारपीट करने के आरोप में धारा 324 भादवि. में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस प्रकरण में राज्य की ओर से सुश्री नेहा दुबे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।
घटना के अनुसार फरियादी प्रकाश ग्राम देखो मैं खेत में टपरिया बना कर रहता है दिनांक 8.01.21 को शाम ईंट भट्टे के मालिक ने पूरन के हाथ 8हजार रुपए फरियादी प्रकाश को देने भिजवाए थे जिसमें से पूरन ने फरियादी को दो हजार रुपये दिए ।फरियादी प्रकाश ने अभियुक्त पूरन से पूरे आठ हजार रुपये देने के लिए कहा तो इसी बात पर से अभियुक्त पूरन फरियादी को गंदी गंदी गालियां देने लगा फरियादी प्रकाश ने गाली देने से मना किया था अभियुक्त पुरन ने उसके साथ धारदार हथियार कुल्हाड़ी से फरियादी के साथ मारपीट की। जिससे उसे खून निकलने लगा। थाना सलामतपुर द्वारा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यूज सोर्स-श्रीमती किरण नंदकिशोर मीडिया प्रभारी जिला रायसेन म0प्र0