ग्वालियर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क दुर्घटना में मृतक के स्वजनों को आठ लाख 19 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया है। दरअसल 26 मार्च 2021 को मालती भदौरिया खेरिया गांव के मोड पर मालती पोरसा जाने के लिए खड़ी थी। उसे लाल रंगे के ट्रैक्टर ने तेज गति से आते हुए टक्कर मार दी और उनको गंभीर चोटे आने से मौत हो गई।
पुलिस ने कर लिया था केस दर्ज
पुलिस थाना पोरसा में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसी के साथ अपने स्तर पर मामले की पड़ताल शुरू कर दी थी। मौके के गवाहों के बयान लिए गए। इसी दौरान मालती के पति कोमल व बच्चों ने बीमा कंपनी पर क्षतिपूर्ति के लिए 63 लाख रुपये का दावा पेश किया । पति ने अपने बयानों में बताया कि मालती सिलाई का काम करती थी। हर महीने 15 हजार रुपये कमाती थी। उसके आर्थिक हालात ठीक है। इसलिए उसे 63 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाए। प्रतिवादियों ने इस दावे को विरोध किया। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया। कोर्ट ने आठ लाख 19 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया है। जो फरियादी को जल्द मिल जाएंगे।
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