Let’s travel together.

नाबालिक लड़की के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा एवं 15 हजार रूपये का अर्थदण्ड

0 120

रायसेन। अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी – अशोक कुमार गौड़ आ. तुलसीराम गौड़, आयु 35 वर्ष, निवासी ग्राम अमरौथन चौकी चिकलोद थाना गौहरगंज, जिला रायसेन  को नाबालिक के साथ बलात्कार करने के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर भादसं. की धारा 366 के अंतर्गत 5 वर्ष एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्रीमती किरण नंदकिशोर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पैरवी की

अभियोक्त्री ने महिला थाना रायसेन में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि  25 दिसंबर21 को वह सुबह बस से स्कूल गई थी। वह चिकलोद पहुंचकर बस से उतरी तो वहां एक अंकल ने उसे बताया कि आज स्कूल की छुट्टी है। उसे पता नहीं था, तब वह वहीं पर उसके स्कूल जाने वाले रास्ते में रोड़ के पास बस का इंतजार कर रही थी। बहुत देर तक बस नहीं आई, तभी दोपहर 3:30 बजे आरोपी अशोक आदिवासी, जिसे वह एक-दो बार मेडिकल पर मिली थी, अपनी मोटरसाईकिल से उसके पास आया और बोला कि बेटा कहां जाना है, तो उसने कहा कि तिलेंडी जोड़ तक जाना है। आरोपी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो उसने मना किया और कहा कि बस से चली जाऊंगी। फिर आरोपी ने जिद की तो वह आरोपी के साथ चली गई। आरोपी उसे तिलैंडी के जंगल की ओर ले जाने लगा, उसने आरोपी से कहा कि अंकल कहां ले जा रहे हो तो आरोपी ने उससे कहा कि एक शॉटकट रास्ते से छोड़ देता हूँ, तव उसने आरोपी से कहा कि गाड़ी यहीं रोको तो आरोपी अपनी गाड़ी और तेजी से चलाने लगा। वह गाड़ी से कूद गई और भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने गाड़ी रोकी और उसे पकड़ लिया और उसे वहीं जंगल में जमीन पर पटककर उसका मुंह दबाया और उसके कपड़े उतारकर उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम बलात्कार किया और उसे वहीं छोड़कर भाग गया। वह बड़ी मुश्किल से तिलैंडी गांव तक पैदल गई और एक भैया जिन्हें वह नहीं जानती से मोबाईल लेकर अपने मामा के लड़के को फोन लगाकर बुलाया जो उसे लेकर घर गया। उसने घर जाकर घटना अपनी मां को बताई। अभियोक्त्री की रिपोर्ट के आधार पर महिला थाना रायसेन में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 38/2021 अंतर्गत धारा 363, 366ए, 376(3) भादसं. एवं पाक्सों अधिनियम 2012 की धारा 3/4 , 11/12 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई

न्यूज सोर्स-श्रीमती शारदा शाक्य मीडिया प्रभारी जिला रायसेन 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

भोपाल विदिशा हाईवे-18 पर  पुलिस का बड़ा एक्शन: 10 चालान, 3,900 रुपए जुर्माना वसूला     |     बहेसर तुलसी में होगा लोकार्पण और भूमिपजन करोड़ो की मिलेगी सौगात      |     चरित्र पर संदेह के चलते युवती की हत्या करने वाला आरोपी प्रेमी गिरफ्तार     |     अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महाविद्यालय परिसर में किया वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश     |     वनरक्षक पर गंभीर आरोप: सरकारी वाहन से युवक को मारी टक्कर मारपीट और झूठे प्रकरण की शिकायत     |     न्यायाधीश,अधिवक्ताओं सहित 40 नागरिकों ने किया रक्तदान     |     शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में स्तनपान जागरूकता सप्ताह का आयोजन       |     ऊमरीकलां में अवैध आरामशीनों पर वन विभाग का छापा, 03 मशीनें जब्त, 3 लोगों पर वन अपराध दर्ज       |     वरिष्ठ फिल्म-टीवी अभिनेत्री मीनू सिंह का 75वाँ जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया     |     भाजपा की जिला स्तरीय बृहद बैठक 9 अगस्त को भगवती गार्डन  में  आयोजित      |    

Don`t copy text!
पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9425036811