रायसेन। अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी – अशोक कुमार गौड़ आ. तुलसीराम गौड़, आयु 35 वर्ष, निवासी ग्राम अमरौथन चौकी चिकलोद थाना गौहरगंज, जिला रायसेन को नाबालिक के साथ बलात्कार करने के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर भादसं. की धारा 366 के अंतर्गत 5 वर्ष एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्रीमती किरण नंदकिशोर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पैरवी की
अभियोक्त्री ने महिला थाना रायसेन में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 दिसंबर21 को वह सुबह बस से स्कूल गई थी। वह चिकलोद पहुंचकर बस से उतरी तो वहां एक अंकल ने उसे बताया कि आज स्कूल की छुट्टी है। उसे पता नहीं था, तब वह वहीं पर उसके स्कूल जाने वाले रास्ते में रोड़ के पास बस का इंतजार कर रही थी। बहुत देर तक बस नहीं आई, तभी दोपहर 3:30 बजे आरोपी अशोक आदिवासी, जिसे वह एक-दो बार मेडिकल पर मिली थी, अपनी मोटरसाईकिल से उसके पास आया और बोला कि बेटा कहां जाना है, तो उसने कहा कि तिलेंडी जोड़ तक जाना है। आरोपी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो उसने मना किया और कहा कि बस से चली जाऊंगी। फिर आरोपी ने जिद की तो वह आरोपी के साथ चली गई। आरोपी उसे तिलैंडी के जंगल की ओर ले जाने लगा, उसने आरोपी से कहा कि अंकल कहां ले जा रहे हो तो आरोपी ने उससे कहा कि एक शॉटकट रास्ते से छोड़ देता हूँ, तव उसने आरोपी से कहा कि गाड़ी यहीं रोको तो आरोपी अपनी गाड़ी और तेजी से चलाने लगा। वह गाड़ी से कूद गई और भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने गाड़ी रोकी और उसे पकड़ लिया और उसे वहीं जंगल में जमीन पर पटककर उसका मुंह दबाया और उसके कपड़े उतारकर उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम बलात्कार किया और उसे वहीं छोड़कर भाग गया। वह बड़ी मुश्किल से तिलैंडी गांव तक पैदल गई और एक भैया जिन्हें वह नहीं जानती से मोबाईल लेकर अपने मामा के लड़के को फोन लगाकर बुलाया जो उसे लेकर घर गया। उसने घर जाकर घटना अपनी मां को बताई। अभियोक्त्री की रिपोर्ट के आधार पर महिला थाना रायसेन में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 38/2021 अंतर्गत धारा 363, 366ए, 376(3) भादसं. एवं पाक्सों अधिनियम 2012 की धारा 3/4 , 11/12 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई
न्यूज सोर्स-श्रीमती शारदा शाक्य मीडिया प्रभारी जिला रायसेन