Let’s travel together.

अनुपयोगी बोरवेल को लोहे के ढक्कन से बंद करे, अन्यथा दंडनीय कार्यवाही होगी

0 68

कलेक्टर लवानिया ने जारी किए धारा 144 में आदेश
 देवेन्द्र कुमार जैन  भोपाल 

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर भोपाल जिले में अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन से नट बोल्ट से मजबूती के साथ बंद करने के लिए कहा है। आदेश में कहा गया है कि ऐसे बोरवेल जिनमें मोटर नहीं डाली गई है और बोरवेल को किसी भी प्रकार के कैप से बंद नहीं किया है तो संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिका मजिस्ट्रेट क्षेत्र का भ्रमण कर उक्त व्यवस्था को करवाना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर लवानिया ने निर्देश जारी किए हैं कि उक्त आदेश अति आवश्यक है इस पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित हो। उन्होंने आदेश सभी एसडीएम, राजस्व कार्यालय, थानों में नोटिस बोर्ड पर लगवाए जाने के लिए कहा है। उक्त जारी किए आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 में दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

किन्नर समाज में विवाद, राधिका किन्नर को मिली जान से मारने की धमकी     |     जंगलों को आग से बचाने जागरूकता बैठक     |     आईडीबीआई बैंक में खाताधारकों की राशि गबन का मामला पीड़ितों की संख्या हुई चौदह     |     समूह की दीदीयों की लगी कृषक पाठशाला, जैविक खेती के गुण बताए गए     |     “जड़ों से कटकर विकास संभव नहीं, भारतीय ज्ञान-विज्ञान का मूल संस्कृत में निहित” – श्री दत्तात्रेय वज्राहल्ली     |     बा-मुलाहिजा :: कांग्रेस की ‘एक कॉलम’ वाली हार- संदीप भम्मरकर     |     मध्यप्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित हुए वरिष्ठ रंगकर्मी अभिनेता सुनील सोन्हिया     |     टीम सूर्या ने ही नहीं, भारतीय संस्कृति ने भी जीता है वर्ल्ड कप -अजय बोकिल     |     कक्षा तीसरी, चौथी, छठवीं और सातवीं की परीक्षाएं प्रारंभ     |     दो हजार रुपए से ज्यादा बकाया होने पर उपभोक्ताओं के काटे जा रहे हैं कनेक्शन     |    

Don`t copy text!
पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9425036811