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बोरवेल का मुंह खुला छोड़ने वालों के विरूद्ध धारा 144 के तहत होगी कार्यवाही

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अनुराग शर्मा सीहोर

सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जारी किए आदेशआमजन द्वारा व्यक्तिगत कार्यों के लिए कराए जाने वाले बोरबेल को खुला छोड़ देने से होने वाली दुर्घटनाओं एवं जनहानि को रोकने के लिए कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किये है।
कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा जारी आदेश अनुसार बोर खनन करते समय भूमि स्वामी एवं बोर खननकर्ता किसी भी स्थिति मे बोरवेल को खुला नही छोडे़ंगे। बोरबेल में पानी नही होने तथा उपयोग में नही लाए जाने वाले बोरवेल को लोहे की प्लेट, सीमेंट या मजबूत केप से बंद करके रखने के आदेश दिए है। खाली बोरवेल को चारो तरफ से फेंसिंग कराना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
बोरवेल का मुह खुला पाये जाने की सूचना आमजन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, थाना प्रभारी अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से खुले बोर के फोटोग्राफ एवं स्थान की जानकारी के साथ मोबईल नंबर 9303628757 पर दे सकते है। सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।

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