रायसेन। न्यायालय JMFC बरेली श्रीमती शर्मिला बिलवार द्वाराआरोपी माखनलाल आ. परमलाल गौर, उम्र 50 वर्ष, गणेश आ. परमलाल गौर, उम्र 51 वर्ष एवं अन्नू उर्फ़ अनिल आ. नारायण सिंह गौर, तीनो निवासी गौर मोहल्ला थाना बाड़ी को मारपीट कर घायल करने के प्रकरण में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 7500 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया ।
प्रकरण के अनुसार फरियादी अपने घर थी तभी वहां माखन, अनिल छत पर पटाखे फोड़ रहे थे और आँगन में पटाखे फेंक रहे थे, उसने अनिल को आँगन में पटाखे फेकने से मना किया तो दोनों उसे गालिया देने लगे । उसके भाई विनोद ने गालियां देने से मना किया तो आरोपीगण ने हाथ में लिये हुए डंडे से मारपीट की जिससे फरियादी को कमर व पैर में चोंटे आई । आवाज सुनकर निशा बीचबचाव करने आई तो उसे गणेश, महेंद्र व राजेन्द्र ने डंडे से मारा जिसके कारण निशा को सिर में और दोनों पैरो में चोंटे आई ।फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्रमांक 411/2017 धारा 294,323,506 भाग-दो, 34भा.द.वि. पंजीबद्ध किया एवं अनुसन्धान उपरांत मान. न्याया. के समक्ष अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया ।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील कुमार नागा, ADPO बरेली द्वारा की गई ।
न्यायालय JMFC बरेली द्वारा आरोपी माखनलाल, गणेश एवं अन्नू उर्फ़ अनिल को धारा 323/34 भा.द.वि. में दोषी पाते हुए मास का सश्रम कारावास तथा 325/34 भा.द.वि. में दोषी पाते हुए1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 7500 रु. अर्थदंड दण्डित किया गया।
न्यूज सोर्स-श्रीमती शारदा शाक्य मीडिया प्रभारी जिला रायसेन मप्र