रायसेन। न्यायालय श्रीमान् नीरज अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आरक्षी केंद्र औबेदुल्लागंज के मामले में आरोपी सुनील कुचबंदिया पुत्र गुरियल कुचबंदिया, आयु 35 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 10 अर्जुन नगर औबेदुल्ला्गंज जिला रायसेन को धारा 8 सहपठित धारा 20 स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी अधिनियम के अधीन में दोषी पाते हुए छ: माह का सश्रम कारावास एवं 2000 रू. का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि- दिनांक 05.12.2014 को आरक्षी केन्द्र औबेदुल्लागंज में पदस्थ उपनिरीक्षक को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी। उक्त सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु हमराह स्टाफ एवं गवाह को लेकर वार्ड नं. 10 अर्जुन नगर औबेदुल्लागंज में संदेही सुनील कुचबंदिया के घर के पास पहुंचा, तब उसने देखा कि एक व्यक्ति उसके घर के सामने हाथ में सफेद प्लांस्टिक की पॉलिथिन लेकर खड़ा था, जिसे घेराबंदी कर उसके पास जाकर उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुनील पुत्र गुरियल कुचबंदिया होना बताया। अभियुक्त को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस दिया गया जिसमें अभियुक्त ने प्रेमशंकर सिंह द्वारा उसकी तलाशी लिये जाने में सहमति दी गई। उसके बाद प्रेमशंकर सिंह ने स्व यं एवं अपने साथ आयें समस्त व्यक्तियों की तलाशी अभियुक्त को दी और उसके बाद साक्षीगण के समक्ष अभियुक्त की तलाशी ली। अभियुक्त के पास प्लास्टिक की सफेद रंग की पन्नी की थैली की तलाशी लेने पर उसमें हरे रंग के वनस्पती पदार्थ की पत्ती–फूल व बीज का मिश्रण मिलने पर पंचनामा तैयार किया गया। उक्त हरे रंग के वनस्पती पदार्थ को सूंघकर, देखकर व जलाकर अनुभव के आधार पर उक्त पदार्थ गांजा होना पाया गया, जिसका पहचान पंचनामा तैयार किया गया। अभियुक्त सुनील कुचबंदिया को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र औबेदुल्लागंज में अपराध क्र. 613/2014 अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। संपूर्ण अन्वेषण उपरांत अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किए जाने का आदेश सुनाया।
श्रीमती शारदा शाक्य मीडिया प्रभारी जिला रायसेन
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