कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सावरकर मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
नई दिल्ली । कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सावरकर मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि की शिकायत और निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया है।
मामला राहुल गांधी की ओर से वीर सावरकर को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा था। यह मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा था और राहुल गांधी ने निचली अदालत की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कानून के तहत आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में भी ऐसी मंजूरी दिए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं बताया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत और समन जारी करने के आदेश को ही रद्द कर दिया।
यह फैसला राहुल गांधी के लिए निश्चित तौर पर बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आवश्यक कानूनी मंजूरी के अभाव में रद्द किया है, न कि सावरकर को लेकर राहुल गांधी के बयान सही या गलत होने पर कोई अंतिम फैसला सुनाया है।
यानी सावरकर टिप्पणी से जुड़े इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल विराम लगा दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद कांग्रेस खेमे में इसे बड़ी कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।